इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों ने दिसंबर 2011 में निकाले गए विज्ञापन के क्रम में जिन जिलों के लिए आवेदन किया था उन जिलों में फिर से फाॅर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। न ही शुल्क देना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस बार और अधिक जिलों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे नए जिलों में सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार आवेदन करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थी पहले किए गए आवेदन का ब्यौरा 31 दिसंबर तक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ (एससीईआरटी) को भेज दें।
कोर्ट ने एससीईआरटी को निर्देश दिया है कि वह अभ्यर्थियों का ब्यौरा तैयार करे। न्यायालय ने अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए अन्य तमाम मुद्दों पर सुनवाई के लिए नौ जनवरी 2013 की तिथि नियत की है। अगली तारीख पर महिला-पुरुष श्रेणी, आयु सीमा मामले और टीईटी को मेरिट मानने आदि मुद्दों पर सुनवाई होनी है।
Amar Ujala

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