Thursday, 20 December 2012

आवेदन शुल्क कम करने पर अपना पक्ष बताए सरकार

इलाहाबाद। प्रदेश में टीईटी उत्तीर्ण 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आवेदन शुल्क कम करने पर अपना पक्ष बताने का निर्देश दिया है। सरकार को शुक्रवार को इस पर अपना पक्ष साफ कर देना है ताकि अभ्यर्थियों के लिए कोई निर्णय दिया जा सके। न्यायालय ने आयु सीमा के कारण बाहर हुए छात्रों को भी शामिल करने पर सरकार को फैसला लेने का निर्देश दिया है। 
अभिषेक त्रिपाठी और सैकड़ों अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने कहा कि शनिवार से न्यायालय शीत अवकाश के लिए बंद हो रहा है। इसलिए अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए सरकार शुक्रवार को अपना जवाब दाखिल कर दे ताकि इस मसले पर फैसला हो सके। 
याचिका पर सुनवाई के दौरान याचियों के वकीलों ने हर जिले के लिए पांच सौ रुपए का बैंक ड्राफ्ट लेने का मामला उठाया। कोर्ट को बताया गया कि 72 जिलों से आवेदन करने में करीब 37,500 रुपए खर्च हो जाएंगे। बेरोजगार अभ्यर्थियों के हित में सरकार नया आवेदन लेने के बजाए पिछले आवेदन को ही स्वीकार कर ले। जिन लोगों को नए जिलों से आवेदन करना है वह वर्तमान दर पर शुल्क अदा करें। इसी प्रकार से इस बार आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष कर दी गई है। बहुत से अभ्यर्थी जो 18 से 20 वर्ष के हैं आवेदन नहीं कर सकें गे। इसी प्रकार से ऐसे अभ्यर्थी जो पिछले वर्ष आवेदन के समय अर्ह थे और इस बार 40 वर्ष से अधिक के हो गए हैं उनको भी मौका दिया जाए। 
कोर्ट ने याचियों की सभी बातें सुनने के बाद इन सुझावों पर सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त कर शुक्रवार को बताने को कहा है। सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन के लिए समय सीमा 31 से दिसंबर से बढ़ाने पर भी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करने को कहा है।

Allahabad | Last updated on: December 21, 2012 5:30 AM IST

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