इलाहाबाद : हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती मामले में बेचैनी बढ़ गई है। विभाग के अधिकारी अदालत के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है के सिवाय कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। अदालत के निर्देश पर अमल करने के लिए विभाग के पास फैसले की अधिकारिक प्रति मिलने के बाद से 15 दिनों का समय रहेगा। इन पंद्रह दिनों के भीतर विभाग दोबारा अदालत का रुख कर सकता है। इन सबके चलते प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षक मिलने में देरी हो सकती है। और अभ्यर्थियों की दुश्वारियां बढ़ जाएंगी।
16 जनवरी को अदालत से फैसला आने के बाद से अभ्यर्थियों में कोर्ट के निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति आ गई है। कोर्ट के निर्देश का पालन करने की सूरत में भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी करना संभव नहीं होगा।
Source : Dainik Jagran 20 JAN 2013

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