•4 से 9 फरवरी तक होगी काउंसलिंग
•12 फरवरी को चयनितों को आवंटित होंगे पद
•12 फरवरी को चयनितों को आवंटित होंगे पद
• अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। प्रशिक्षु शिक्षक बनने के लिए आवेदन करने वालों का इंतजार खत्म हो गया है। तमाम झंझावतों के बाद भी बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षक चयन की कटऑफ जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कटऑफ जारी करने में बाजी कुशीनगर ने मारी है। कटऑफ में आने वालों की काउंसलिंग 4 से 9 फरवरी के बीच होगी। सामान्य और आरक्षित वर्ग के लिए जितने पद होंगे उतने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और विशेष आरक्षित वर्ग निशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक कोटे के पदों को भरने के लिए तीन गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2012 को शासनादेश जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन मांगा था। टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को सभी जिलों में आवेदन की छूट होने की वजह से 69 लाख आवेदन आए। बेसिक शिक्षा परिषद ने पहले 29 जनवरी से काउंसलिंग की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन आवेदनों की संख्या अधिक होने के चलते कटऑफ जारी न हो पाने की वजह से काउंसलिंग 4 फरवरी से कर दी गई। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने सभी जिलों को कटऑफ जारी करने का निर्देश भेज दिया है। जिलों में आए हुए आवेदन के आधार पर प्रतिशत निकाला गया है। इसके आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। पहले चरण में सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद विशेष आरक्षित वर्ग के लिए। इसमें निशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा।
काउंसलिंग में शामिल होने वालों का चयन न होने पर उनका प्रमाण पत्र 11 फरवरी को वापस कर दिया जाएगा और 12 फरवरी को पदों का आवंटन किया जाएगा। काउंसलिंग में शामिल होने मात्र से अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्त के लिए दावा नहीं कर सकेंगे। काउंसलिंग में शामिल न होने वाले को दुबारा मौका नहीं दिया जाएगा।
एसएलपी दाखिल करने की तैयारी
राज्य सरकार आयुसीमा के कारण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके अभ्यर्थियों को 31 जनवरी तक आवेदन का मौका दिए जाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीघ्र ही विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल करेगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से सहमति प्राप्त कर ली है।

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