72825 शिक्षक भर्ती में B.Ed-2012 वाले भी कर सकेंगे आवेदन
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जारी संशोधित विज्ञापन से पात्रता की सीमा में आए नए लोगों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखने की मांग में दाखिल याचिका खारिज करते हुए सरकार के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। रणविजय सिंह द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पहले टीईटी में शामिल होने के लिए पात्र नहीं थे और जिनको बाद में टीईटी में शामिल करके प्रमाणपत्र दिया गया अब सात दिसंबर 2012 को जारी विज्ञापन से सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन करने के लिए पात्र हो गए हैं।

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