Tuesday, 5 March 2013

Non-TET B.Ed प्रकरण पर कोर्ट का निर्णय

टीईटी प्रकरण में अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र की चेतावनी
Updated on: Tue, 05 Mar 2013 08:54 PM (IST)

जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षकों की भर्ती के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्रथमदृष्टया इस प्रकरण में आदेशों की अवहेलना प्रतीत होती है। कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए अधिकारियों को आदेश के अनुपालन के लिए एक माह का समय दिया है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि ऐसा न होने पर आरोप पत्र तैयार किया जाएगा। मामले की अगली तिथि 24 अप्रैल निर्धारित की गई है। इस तिथि को अधिकारियों से जवाबी हलफनामा भी मांगा गया है।
विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने यह आदेश सुनाया। याचिका में कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना किए जाने की बात कही गई थी जिसमें बीए-बीएससी, बीएड अभ्यर्थियों को भी भर्ती में शामिल करने के लिए कहा गया था। मंगलवार को याची का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी ने कोर्ट के संज्ञान में यह तथ्य रखा कि बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी तक भूल-सुधार नहीं प्रकाशित किया है और वेबसाइट भी नहीं शुरू की गई है। गौरतलब है कि अदालत भूल-सुधार प्रकाशित करने और वेबसाइट शुरू करने का आदेश पूर्व में ही दे चुकी है।
उल्लेखनीय है कि गत 16 जनवरी को अदालत ने बीए, बीएससी के साथ बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों भर्ती में शामिल करने का निर्देश दिया था। इसके लिए 15 दिन की समय सीमा निश्चित की गई थी। आदेश का अनुपालन न होने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है।

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