Saturday, 2 February 2013

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती बिना टीईटी बीएड वालों को मौका नहीं

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों को ही शामिल करने का फैसला किया है। न्याय विभाग की इस संबंध में सहमति मिल गई है। अगले सप्ताह इस मामले में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल करने की तैयारी है। हाईकोर्ट ने बिना टीईटी वाले बीएड डिग्रीधारकों को भी प्रशिक्षु शिक्षक की भर्ती में आवेदन करने का अवसर देने का आदेश दिया था। बेसिक शिक्षा विभाग इससे सहमत नहीं था। विभाग ने सिर्फ टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों को ही भर्ती में शामिल होने की व्यवस्था लागू रखने के लिए हाईकोर्ट के निर्णय पर न्याय विभाग से सलाह मांगी थी। सूत्रों ने बताया कि न्याय विभाग ने सरकार के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।
इसी के साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीमकोर्ट में एसएलपी दाखिल करने का आदेश दे दिया है। अगले सप्ताह एसएलपी दाखिल की जा सकती है।

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